रांची : ग्रामीण विकास विभाग ने डिजिटल साइन से राशि निकासी के लिए ओटीपी को अनिवार्य कर दिया है. बिना ओटीपी राशि की निकासी नहीं हो सकेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत फंड ट्रांसफर अॉर्डर( एफटीओ) में यह व्यवस्था कर दी गयी है. अब सारे प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एफटीअो करने के पहले ओटीपी आयेगा. उसे भरने के बाद ही राशि ट्रांसफर कर सकेंगे.
पहले केवल डिजिटल साइन के इस्तेमाल से ही राशि ट्रांसफर हो जाती थी. ऐसी स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर मौजूद नहीं भी हैं, तो उनके कर्मी डिजिटल साइन का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर कर लेते थे, लेकिन अब बीडीअो मौजूद नहीं रहेंगे, तो यह काम नहीं होगा.
