पतरातू. पतरातू थाना पुलिस ने छेड़खानी एवं मारपीट से संबंधित एक मामले में कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पतरातू थाना कांड संख्या 122/26, दिनांक 22 मई 2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 351(2) एवं 352 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले के प्राथमिक अभियुक्त शाहबाज खान (30 वर्ष), पिता जुबेर खान, निवासी ब्लॉक मोड़ साकूल रोड, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बताया गया कि मामले के दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेज दिया गया.थाना प्रभारी एसके गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है. मामले की जांच अभी जारी है तथा पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. पतरातू थाना पुलिस ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा.
छेड़खानी व मारपीट मामले का प्राथमिक अभियुक्त गिरफ्तार, न्यायालय भेजा गया
पतरातू. पतरातू थाना पुलिस ने छेड़खानी एवं मारपीट से संबंधित एक मामले में कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया
