मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 500 मीटर क्षेत्र में नहीं होगा प्राइवेट क्लिनिक का संचालन, 7 क्लिनिक सील

Jharkhand news, Palamu news : मेदिनीनगर (पलामू) : पलामू जिला के मेदिनीराय मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल (Medinirai Medical College and Hospital) के 500 मीटर क्षेत्र में अब निजी क्लिनिक (Private Clinic) का संचालन नही होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2020 7:49 PM

Jharkhand news, Palamu news : मेदिनीनगर (पलामू) : पलामू जिला के मेदिनीराय मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल (Medinirai Medical College and Hospital) के 500 मीटर क्षेत्र में अब निजी क्लिनिक (Private Clinic) का संचालन नही होगा. पलामू डीसी शशिरंजन के निर्देश के आलोक में इसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इसी के तहत सोमवार को प्रशिक्षु आईएएस दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नेतृत्व में छापामारी की गयी, जिसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिधि में आनेवाले 7 निजी क्लिनिक को सील करते हुए पूछताछ के लिए 6 दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है.

बताया गया कि जिन निजी क्लिनिकों को सील किया गया है वह निजी क्लनिक मेडिकल स्टोर में गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था. बताया गया कि सरकार के निर्देश के मुताबिक कोई भी सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में निजी प्रैक्टिस नही कर सकते हैं.

इस मामले में प्रशिक्षु आईएएस श्री शेखावत ने बताया कि लोगों से यह निरंतर शिकायत मिल रही थी. अस्पताल परिसर के आसपास सरकारी डॉक्टर निजी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं. इसमें दलाल प्रवृत्ति के लोग भी हावी रहते हैं. दलाल किस्म के लोग मरीजों को सीधे डॉक्टर के पास निजी क्लिनिक में ले जाते हैं. इतना ही नहीं, जिस दवा दुकान में डॉक्टर बैठते हैं, उसी दुकान से मरीजों को दवा लेने के लिए बाध्य किया जाता है.

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प्रशिक्षु आइएएस का कहना है कि जांच के क्रम में जो कुछ देखने को मिला उससे स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर अस्पताल की समानांतर व्यवस्था चलाते हैं, जो गैर कानूनी है. इससे सरकारी अस्पताल के अंदर व्यवस्था पर सवाल उठता है. साथ ही अस्पताल के समीप गैर कानूनी तरीके से क्लिनिक के संचालन से अस्पताल के भीतर की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ता है. इसलिए इस पर कार्रवाई की गयी है.

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों का यह दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी पूर्वक आमजनों की सेवा करें. सरकारी अस्पताल के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सरकारी डॉक्टर निजी तरीके से प्रैक्ट्रिस नहीं करेंगे. इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जायेगा.

Posted By : Samir Ranjan.

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