मेदिनीनगर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एक डालटनगंज के द्वारा हत्या के मामले में संजय सिंह, रामाशीष सिंह व बलेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक-एक वर्ष का का अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. एससी एसटी एक्ट माममें में तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार का जुर्माना लगाया गया है. घटना 10 अप्रैल 2022 की है. अभियुक्तों के द्वारा वादी के घर में जाकर उनके बड़े भाई शिवनाथ राम को एससी एसटी एक्ट का मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है. उसका सुलह करने के लिए दबाव बना रहे थे. नहीं मानने पर अभियुक्तों के द्वारा गोली मार दी गयी थी. गोली लगने से जख्मी हो गये थे. अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में हीं उनकी मौत हो गयी थी. इसके अनुसंधानकर्ता पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सुरजीत कुमार थे.
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