मेदिनीनगर : पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर 29 अप्रैल को एक्ट 1881 की धारी 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने 29 अप्रैल को पलामू संसदीय क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालय व सार्वजनिक प्रतिष्ठान को बंद रहने का निर्देश जारी किया है.
मतदान के दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान
मेदिनीनगर : पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर 29 अप्रैल को एक्ट 1881 की धारी 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने 29 अप्रैल को पलामू संसदीय क्षेत्र में […]

मतदान के दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान
जिले में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम व या किसी अन्य स्थापना में नियोजित सभी लोगों को मतदान करने के लिए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर करने को कहा है.
मतदान के दिन अवकाश मंजूर किये जाने के कारण व्यक्ति के मजदूरी से किसी प्रकार की कटौती या कमी नहीं की जायेगी. यदि कोई नियोजक कानून में निहित प्रावधानों के अनुरूप दिये गये निर्देश का उल्लंघन करेगा, तो विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.