पाकुड़ से रमेश भगत की रिपोर्ट
Pakur Crime News, पाकुड़: पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी रेलवे साइडिंग क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध खनन और क्रशर संचालकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. इंस्पेक्टर विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे 200 टीपीएच (TPH) क्षमता वाले एक विशाल पत्थर क्रशर का भंडाफोड़ हुआ है. जांच में सामने आया कि ‘अर्जुना प्रोजेक्ट्स’ नामक कंपनी द्वारा संचालित इस प्लांट के पास कोई फैक्ट्री लाइसेंस नहीं था. मौके से भारी मात्रा में क्रशिंग उपकरण संचालित पाए गए, जिसमें कोन क्रशर, जॉ क्रशर, स्क्रीनिंग मशीन, 680 एचपी (HP) की मोटर और 690 केवीए (KVA) का भारी-भरकम जनरेटर शामिल है.
1 साल से अवैध संचालन
फैक्ट्री इंस्पेक्टर विनीत कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए बताया कि यह प्लांट पिछले करीब एक वर्ष से बिना किसी निबंधन (Registration) के अवैध रूप से चलाया जा रहा था. छापेमारी के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण मानकों की भी धज्जियां उड़ती मिलीं. जांच के वक्त प्लांट में 30 से 35 मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण (Safety Gear) के बेहद जोखिम भरे माहौल में काम करते पाए गए. साथ ही क्रशर क्षेत्र में धूल और डस्ट को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) के भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिससे आस-पास के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा था.
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चिन्मय मैती, प्रतीक और आयुष अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज
इस मामले में विभाग ने कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर प्लांट के तीन निदेशकों- चिन्मय मैती, प्रतीक अग्रवाल और आयुष अग्रवाल के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है.
अगले 15 दिनों तक चलेगा महा-अभियान
विभाग ने पाकुड़ जिले के सभी अवैध क्रशर संचालकों को कड़ा संदेश जारी किया है. विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगले 15 दिनों तक पूरे जिले में अवैध क्रशरों के खिलाफ एक सघन और सख्त अभियान चलाया जाएगा. अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. नियमों के तहत ऐसे मामलों में दो वर्ष तक की जेल और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है.
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