मतदाता श्रेणी सी-डी रिपोर्टिंग पर दिये गये निर्देश

घाघरजानी प्रखंड सभागार में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और बीडीओ टुडू दीलिप की अध्यक्षता में एसआइआर के तहत बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। बैठक में मतदाताओं की श्रेणी सी (01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच जन्मे) और श्रेणी डी (02.12.2004 के बाद जन्मे) से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने की जानकारी दी गई। श्रेणी सी के मतदाताओं को अपने या माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जबकि श्रेणी डी के मतदाताओं को जन्मतिथि और जन्मस्थान प्रमाणित करने हेतु स्वयं और माता-पिता दोनों के दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि माता-पिता का नाम 2003 एसआइआर मतदाता सूची में है, तो संबंधित भाग अपलोड करना आवश्यक है। बैठक में बीपीओ ट्विंकल चौधरी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रतिनिधि, हिरणपुर. प्रखंड के घाघरजानी स्थित प्रखंड सभागार में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ टुडू दीलिप की अध्यक्षता में एसआइआर के तहत बीएलओ और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई. बैठक में मतदाताओं की श्रेणी सी एवं डी से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने की जानकारी दी गयी. श्रेणी सी में 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में जन्मे मतदाता होंगे. श्रेणी डी में 02.12.2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाता होंगे. श्रेणी सी के मतदाताओं को स्वयं या माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. यदि माता-पिता में से किसी एक का नाम 2003 एसएआर मतदाता सूची में है, तो गणना प्रपत्र के साथ 2003 एसआइआर मतदाता सूची का प्रासंगिक भाग अपलोड करना होगा, अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है. इसी प्रकार, श्रेणी डी के मतदाताओं को जन्मतिथि या जन्मस्थान स्थापित करने के लिए स्वयं और माता-पिता दोनों के दस्तावेज जमा करने होंगे. यदि माता-पिता का नाम 2003 एसआइआर मतदाता सूची में है, तो गणना प्रपत्र के साथ 2003 एसआइआर मतदाता सूची का प्रासंगिक भाग जमा करना होगा. मौके पर बीपीओ ट्विंकल चौधरी एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे.

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By Prabhat Khabar News Desk

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