दहेज मांगने वालों की अब खैर नहीं, डालसा ने गांव-गांव पहुंचकर कानून की दी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पाकुड़ ने दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया. इस दौरान ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

पाकुड़ : दहेज प्रथा एवं घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पाकुड़ की ओर से रविवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया. अभियान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश एवं डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया.

महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी

इस दौरान शहरकोल, हीरानंदपुर, बाबूपुर, खाकसा, रोलाग्राम, कमलघाटी, खजूरडांगा, धर्मपुर, हिरणपुर, अमड़ापाड़ा, सोनाजोड़ी, चांडालमारा समेत अन्य क्षेत्रों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने ग्रामीणों को दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी.

दहेज उत्पीड़न पर कानून की जानकारी

अभियान के दौरान दहेज उत्पीड़न से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 तथा दहेज मृत्यु से संबंधित धारा 80 के प्रावधानों के बारे में बताया गया. ग्रामीणों को बताया गया कि दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है. दहेज मृत्यु के मामलों में भी कानून में कड़े दंड का प्रावधान है.

आपात स्थिति में इन नंबरों की दी जानकारी

पीएलवी ने पीड़ितों को आपात स्थिति में 112, महिला हेल्पलाइन 181, महिला थाना तथा डालसा से निशुल्क कानूनी सहायता लेने की जानकारी दी.

दहेज प्रथा खत्म करने का लिया संकल्प

अभियान के दौरान लोगों ने दहेज प्रथा के खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठाने और इसे समाप्त करने का संकल्प लिया.

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लेखक के बारे में

By सानू दत्ता

सानू दत्ता: पिछले 14 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। वर्तमान में प्रभात खबर, पाकुड़ में कार्यरत हूं। ग्रामीण विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में विशेष रुचि और अनुभव रखता हूं। डिजिटल पत्रकारिता और मल्टीमीडिया कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं।

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