चांदपुर बॉर्डर पर रोके जायेंगे बंगाल के ऑटो-टोटो

डीटीओ कार्यालय में पाकुड़ की परिवहन व्यवस्था सुधार हेतु बैठक हुई, जिसमें कई कठोर निर्णय लिए गए। पश्चिम बंगाल से आने वाले बिना रजिस्ट्रेशन वाले टोटो-ऑटो को चांदपुर बॉर्डर पर रोकने का फैसला किया गया है। ऑटो-ई रिक्शा चालकों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और जिला प्रशासन द्वारा जारी आई कार्ड अनिवार्य होंगे। नाबालिग चालकों पर सख्त कार्रवाई होगी, एवं अभिभावकों से एफिडेविट लिया जाएगा। एक नवंबर से चांदपुर बॉर्डर पर टोटो-ऑटो स्टैंड बनाए जाएंगे, जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिना रूट परमिट के ऑटो संचालन पर ₹10,000 तक जुर्माना और वाहन जब्त की कार्रवाई होगी। अतिरिक्त पुलिस बल सुबह 5 से रात 11 बजे तक तैनात रहेगा। अनावश्यक सवारी चढ़ाने-उतारने पर भी जुर्माना व जब्ती होगी।

डीटीओ कार्यालय में हुई अहम बैठक, परिवहन व्यवस्था सुधार पर लिये गये बड़े फैसले संवाददाता, पाकुड़. पाकुड़ शहर में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से डीटीओ मिथिलेश चौधरी ने रविवार को अपने कार्यालय में बैठक की. बैठक में डीएसपी जितेंद्र कुमार, नगर परिषद प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी, नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार तथा पाकुड़ जिला ऑटो-ई-रिक्शा ऑनर्स चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय, अनिकेत कुमार, शब्बीर हुसैन एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे. बैठक के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय, सचिव अनिकेत गोस्वामी और शब्बीर हुसैन ने आई कार्ड निर्माण एवं ऑटो/ई-रिक्शा की नंबरिंग हेतु कुल 39 आवेदन प्रस्तुत किए. वहीं ऑटो/टोटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 आवेदन डीटीओ मिथिलेश कुमार चौधरी को सौंपे गये. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल से आने वाले टोटो-ऑटो को चांदपुर के पास बंगाल सीमा पर ही रोक दिया जाएगा. केवल पाकुड़ जिले के रजिस्टर्ड टोटो-ऑटो ही चांदपुर बॉर्डर से पाकुड़ तक सवारियों को लाने-ले जाने का कार्य करेंगे. चालकों की सुविधा हेतु चांदपुर में टोटो-ऑटो स्टैंड बनाया जाएगा, जिसमें वाहन रखने की व्यवस्था के साथ-साथ पानी, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यह व्यवस्था एक नवंबर से लागू होगी. पश्चिम बंगाल से पाकुड़ एवं अन्य स्थानों पर आने-जाने वाले बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का परिचालन एक नवंबर 2025 से नगर परिषद क्षेत्र एवं अन्य सड़क मार्गों पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना स्वीकार्य नहीं होगा. यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो दंडात्मक राशि वसूल की जाएगी तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उसके अभिभावक से पीआर बांड या एफिडेविट भरवाकर वाहन को छोड़ा जाएगा. बिना निर्धारित ड्रेस कोड (ऑटो के लिए खाकी रंग, ई-रिक्शा के लिए नीला रंग), जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आई कार्ड एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना किसी भी ई-रिक्शा या ऑटो का परिचालन जिला पाकुड़ की सड़कों पर प्रतिबंधित रहेगा. इस संबंध में पूर्व में प्रचार-प्रसार के माध्यम से सभी चालकों को सूचित किया जा चुका है. चांदपुर चेक पोस्ट बॉर्डर पर वाहनों के पड़ाव हेतु साफ-सफाई, पानी, शौचालय, बिजली एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था एक नवंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी. इस कार्य के लिए उपायुक्त महोदय से अनुमति प्राप्त कर ली गई है. नगर परिषद एवं अंचल अधिकारी पाकुड़ को निर्देश दिया गया है कि चांदपुर बॉर्डर पर बनने वाले ऑटो/ई-रिक्शा पड़ाव स्थल पर लेसी का चयन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं एक सप्ताह में पूर्ण करें. नगर परिषद द्वारा ऑटो/ई-रिक्शा चालकों को आई कार्ड का वितरण तभी किया जाएगा जब उनके पास पूर्व से वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा. सभी तीन पहिया ऑटो को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत रूट परमिट लेना अनिवार्य होगा. बिना रूट परमिट के किसी भी सड़क मार्ग पर ऑटो का परिचालन वैध नहीं माना जाएगा. जांच के दौरान यदि कोई वाहन बिना परमिट पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(ए) के तहत ₹10,000 या उससे अधिक की दंड राशि वसूल की जायेगी. चांदपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर ऑटो-टोटो पड़ाव स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती एक नवंबर से पहले कर दी जायेगी, जो प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से रात 11:00 बजे तक नियमित रूप से कार्यरत रहेगा. वाहनों को रोकने एवं संबंधित कागजातों की जांच हेतु परिवहन विभाग पाकुड़ की टीम निर्धारित समय अंतराल पर उपलब्ध रहेगी. कोई भी ऑटो/ई-रिक्शा चालक सड़क पर अनावश्यक रूप से जहां-तहां सवारी को उतारने या चढ़ाने का कार्य नहीं करेगा. यदि ऐसा करते हुए कोई चालक पकड़ा गया तो दंड की राशि वसूल की जाएगी तथा संबंधित वाहन को जब्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ————————————— पाकुड़ में ऑटो-ई रिक्शा परिवहन पर सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों पर एक नवंबर से रोक बिना ड्राइविंग लाइसेंस और आई कार्ड वाले ऑटो-ई रिक्शा पर अब नहीं चलेगा पाकुड़ में पहिया नाबालिग चालकों पर सख्त कार्रवाई, अभिभावकों से भरवाया जायेगा एफिडेविट एक नवंबर से चांदपुर बॉर्डर पर तैनात रहेगा अतिरिक्त पुलिस बल, सुबह पांच से रात 11 तक निगरानी पाकुड़ में ऑटो-ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य, खाकी और नीला रंग तय रूट परमिट के बिना ऑटो चालकों को ₹10,000 तक का जुर्माना, वाहन भी हो सकता है जब्त सड़क पर अनावश्यक सवारी चढ़ाने-उतारने पर होगी कार्रवाई, वाहन जप्त करने का निर्देश बंगाल से आने वाले टोटो-ऑटो को चांदपुर सीमा पर ही रोका जाएगा, पाकुड़ में प्रवेश पर रोक

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >