सिस्टर वाल्सा हत्याकांड : अदालत ने 16 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी

पाकुड़ : एक स्थानीय अदालत ने आज पाकुड जिले में चार साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर वल्सा जोआन की हत्या के मामले में 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.तेरह अक्तूबर को उन्हें दोषी ठहराने वाले जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302…149 के तहत सजा सुनाई. धारा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2015 8:45 PM

पाकुड़ : एक स्थानीय अदालत ने आज पाकुड जिले में चार साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर वल्सा जोआन की हत्या के मामले में 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.तेरह अक्तूबर को उन्हें दोषी ठहराने वाले जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302…149 के तहत सजा सुनाई. धारा 302…149 के अनुसार, अगर गैरकानूनी जमावड़े का कोई सदस्य कोई अपराध करता है तो इस जमावडे के हर अन्य सदस्य उस अपराध का दोषी होगा.

अदालत ने उन्हें भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया.जेल की सजाएं साथ साथ चलेंगी.अदालत ने साहब राम मदैया, जीतन बागची, बबलू मुरमू, बबलू मुरमू (एक ही नाम के दो व्यक्ति), जयराम मरांडी, राजू मुरमू, सुरेश मुरमू, पेसिल हेमब्राम, प्रेम तुरी, एडविन मुरमू, तला हेमब्राम राकेश तुरी, प्रधान मुरमू, रंजन मरांडी, नजीर सोरेन और मुंशी मुरमू को दोषी ठहराया.
सिस्टर वल्सा की 15 नवंबर 2011 को जिले के अमरापाडा पुलिस थाने के अंतर्गत कथलडीह में मध्यरात्रि के करीब निर्मम हत्या कर दी गई थी