आपसी सुलह के आधार पर 20.82 लाख रुपये का हुआ समझौता कोर्ट प्रतिनिधि, पाकुड़ झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. अध्यक्षता प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष दिवाकर पांडेय ने की. लोक अदालत का संचालन प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी की देखरेख में हुआ. इसमें समझौता योग्य आपराधिक मामले, एनआइ एक्ट से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली, बिजली बिल, वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद समेत अन्य सुलह योग्य मामलों की सुनवाई की गयी. इसके लिए कुल नौ बेंचों का गठन किया गया था. लोक अदालत में 150 मामलों का निष्पादन किया गया. पक्षकारों के बीच कुल 20 लाख 82 हजार 874 रुपये का समझौता कराया गया. मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्ज्वल बेक, न्यायिक पदाधिकारी विजय कुमार दास समेत न्यायालय कर्मी, अधिवक्ता, वादी-प्रतिवादी और अन्य लोग उपस्थित थे.
मासिक लोक अदालत में 150 मामलों का निबटारा
झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया.
