लोहरदगा. उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना ने ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य आवश्यक बिंदुओं का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये.
निरीक्षण के बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने SIR की निर्धारित तिथियों और प्रक्रिया की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है. पात्र नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं. परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर रखने के लिए भी निर्धारित प्रारूप में जानकारी दी जा सकती है.
उपायुक्त ने कहा कि मृत या अन्य कारणों से नाम हटाने योग्य मतदाताओं के संबंध में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से दावा-आपत्ति की जा सकती है. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं हो, यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है.
शहरी क्षेत्रों में इआरओ सह अनुमंडल पदाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एइआरओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी द्वारा दावा-आपत्ति की सुनवाई की जा रही है. नोटिस प्राप्त मतदाताओं से निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थित होने की अपील की गयी.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलए-2 की जिम्मेदारियों की जानकारी दी और SIR की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की.
मौके पर आइटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, कोषागार पदाधिकारी सुचित कुमार समेत अन्य पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
