लोहरदगा हिंसा : सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील, धारा 144 जारी

लोहरदगा : 23 जनवरी को सीएए के समर्थन में लिकाले गये जुलूस पर पथराव के बाद जिले में लगे कर्फ्यू में बुधवार को ढील दी गयी है. यह ढील सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक दी गयी है. इस दौरान सभी दुकानों, अस्‍पतालों, स्‍कूलों को खोलने का निर्देश दिया गया है. स्थिति नियंत्रण […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 4, 2020 9:04 PM

लोहरदगा : 23 जनवरी को सीएए के समर्थन में लिकाले गये जुलूस पर पथराव के बाद जिले में लगे कर्फ्यू में बुधवार को ढील दी गयी है. यह ढील सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक दी गयी है. इस दौरान सभी दुकानों, अस्‍पतालों, स्‍कूलों को खोलने का निर्देश दिया गया है. स्थिति नियंत्रण में देखते हुए प्रशासन ने धीरे-धीरे कर्फ्यू में ढील की अवधि बढ़ानी शुरू की थी. इसी के तहत 5 फरवरी को सुबह पांच से रात आठ बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गयी है.

जारी आदेश के तहत लोहरदगा प्रखंड के निंगनी, गंगूपाड़ा एवं कुटमु क्षेत्र एवं नगरपालिका क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील दी जायेगी. वहीं रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक, नगरपालिका क्षेत्र एवं लोहरदगा प्रखंड के निंगनी, गंगूपाड़ा,व कूटमु क्षेत्र में कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगी.

जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा जिसकी कुछ शर्तें हैं. किसी भी स्‍थान पर चार या चार से अधिक लोग एकत्रित नही होंगे. कोई भी व्‍यक्ति बिना पूर्व अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न जुलूस निकलेगा. कोई भी व्यक्ति जातीय, धार्मिक एवं भाषायी समुदाय के बीच मतभेद बढ़ाने वाला कार्य नही करेंगे. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेंगे एवं शांति व्यवस्था को भंग करने वाले संदेशों का आदान प्रदान नहीं करेंगे.

इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से उत्तेजक भाषण का सम्प्रेषण नहीं करेगा. कोई भी व्‍यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अश्त्र-शस्त्र आदि विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा. ना ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसायेगा या प्रोत्साहित करेगा. यह आदेश सिक्ख समुदाय के व्यक्तिओं को कृपाण धारण करने तथा वृद्ध व्यक्तिओं के लाठी लेकर चलने पर लागू नहीं होगा.

साथ ही कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया/व्हाट्स एप ग्रुप पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रसारण नहीं करेगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, सड़क या मकान के छत पर, इंट पत्थर का ढेर, कांच, बोतल इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा. शव यात्रा एवं विवाह आदि आयोजन को छूट दी गयी है. यह आदेश सरकारी कार्यों एवं विधि व्यवस्था पर लगे व्यक्तिओं पर लागू नहीं होगा.

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