लातेहार. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उत्कर्ष जैन की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को एक साल की कैद और 3 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार, लातेहार निवासी संत कुमार गुप्ता ने छिपादोहर के रिजवान अहमद को 3 लाख रुपए नकद उधार दिये थे. इस रकम के बदले रिजवान ने संत कुमार को बैंक ऑफ बड़ौदा, लातेहार शाखा का एक चेक सौंपा था. संत कुमार गुप्ता ने जब उक्त चेक को बैंक ऑफ इंडिया की लातेहार शाखा में अपने खाते में जमा किया, तो वह बाउंस हो गया. दरअसल, रिजवान अहमद ने खुद ही बैंक से चेक के भुगतान पर रोक लगवा दी थी. इस वजह से बैंक ने चेक रिटर्न मेमो के साथ इसे वापस कर दिया था. इसके बाद संत कुमार ने वर्ष 2022 में न्यायालय में शिकायत वाद (211/2022) दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब यह फैसला सुनाया है. ड्यूटी पर लौट रहे सीआरपीएफ जवान की ट्रेन से गिरकर मौत बरवाडीह. प्रखंड के खुरा गांव निवासी एवं सीआरपीएफ जवान उपेंद्र राम पिता सुरेंद्र राम की ट्रेन से गिरकर मौत हो गयी. वर्तमान में उपेंद्र राम सीआरपीएफ जम्मू-कश्मीर में पदस्थापित थे. जानकारी के अनुसार उपेंद्र राम छुट्टी बिताने के बाद वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे. इसी दौरान दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर न्यू अछल्दा रेलवे स्टेशन के समीप अचानक ट्रेन से गिर जाने के कारण उनकी मौत हो गयी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. साथ ही सीआरपीएफ अधिकारियों एवं मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी. घटना की सूचना मिलने पर परिजन तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गये हैं. मृतक उपेंद्र राम अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गये हैं. बुधवार की शाम तक उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचने की संभावना जतायी जा रही है. सीआरपीएफ जवान की असामयिक मौत से पूरे खुरा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है.
चेक बाउंस के आरोपी को को एक साल की सजा, साढ़े तीन लाख का जुर्माना
चेक बाउंस के आरोपी को को एक साल की सजा, साढ़े तीन लाख का जुर्माना
