लातेहार ़ जिले में कैटेगरी-॥ बालू घाटों की ई-निलामी प्रक्रिया को लेकर अपर समाहर्ता रामा रविदास की अध्यक्षता में प्री बीड मिटिंग का आयोजन किया गया. बैठक में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) के आलोक में जिला अंतर्गत चिह्नित बालू घाटों की आरक्षित मात्रा एवं आरक्षित मूल्य पर विस्तार से चर्चा की गयी. प्रतिभागियों को निविदा से संबंधित दिशा-निर्देशों एवं आवश्यक शर्तों की जानकारी दी गयी. बैठक में बताया गया कि निविदा प्रक्रिया झारखंड रेत खनन नियमावली-2025 के प्रावधानों के अनुरूप होगी. बालू घाटों के संचालन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति सहित सभी वैधानिक स्वीकृतियों का अनुपालन अनिवार्य रहेगा. आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत इएमडी के रूप में तथा अंतिम वार्षिक खनन मूल्य का 10 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा. पात्रता के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयकर रिटर्न, जीएसटी पंजीकरण, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा. नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा दस्तावेज़ www.latehar.nic.in एवं www.jharkhandtenders.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 अपराह्न 4:00 बजे तक निर्धारित है. तकनीकी निविदा की जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच, मूल्यांकन कर सफल निविदादाताओं की सूची सिस्टम में अपलोड करने तथा प्रारंभिक वित्तीय प्रस्ताव के मूल्यांकन की तिथि 6 सितंबर 2025, अपराह्न 4:00 बजे और मुख्य ई-ऑक्शन प्रकिया 19 सितंबर को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी है. बैठक में बताया गया कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमावली का उल्लंघन कर अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में जिला खनन पदाधिकारी नदीम सफी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
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