मामले पर जिला खनन पदाधिकारी ने झाड़ा पल्ला, बालू ठेकेदार का किया बचाव
लातेहार : खनन विभाग यहां मनमानी पर उतारू है. बालू परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों पर दो तरह से केस लादे जा रहे हैं. ई-परिवहन को विभाग आम परिवहनकर्ता एवं बालू के ठेकेदारों पर अलग अलग ढंग से लागू किया जा रहा है. पिछले शुक्रवार को प्रशासन ने बालू ठेकेदार का ट्रैक्टर बिना चालान जब्त किया और जुर्माना लेकर मौके पर ही छोड़ दिया. जबकि आम परिवहनकर्ताओं के ट्रैक्टरों को इसी मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है.
साथ ही जेल भेज दिया जाता है. आम परिवहनकर्ता जब जिला सहायक खनन पदाधिकारी से सवाल करते हैं तो उन्हें बालू चोरी की आपराधिक मुकदमे में फंसाया जाता है. मालूम हो कि पिछले शुक्रवार को बालू ठेकेदार अरविंद पांडेय का दो ट्रैक्टर बगैर चालान पकड़ा गया.
ट्रैक्टर मालिक से जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया जबकि उसी दिन आम परिवहनकर्त्ताओं के दो ट्रैक्टर बिना बालू लदा पकड़ा गया और उन पर भादवि की धारा 414 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया. सहायक जिला खनन पदाधिकारी रामनरेश सिंह से पूछे जाने पर तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि एसडीओ साहब ने बालू ठेकेदार अरविंद पांडेय के दो ट्रैक्टर बिना इ-चालान पकड़ा था तब वे उच्च न्यायालय में हाजिरी देने रांची गये थे. एसडीओ साहब के आदेश पर बीडीओ साहब ने चालान काटा था तब ट्रैक्टर मुक्त हुआ था.
