छह दिन बाद भी अदालत का रिलीज आर्डर जेल नहीं पहुंचा

बंदी के परिजनों ने कहा स्पेशल मैसेंजर से रिलीज भेजने के लिए जेल के कर्मचारियों ने मांगे थे 3000 रुपये जेल अधीक्षक ने कहा, पंजीकृत डाक से भेजा गया है रिलीज आर्डर लातेहार : मंडल कारा, लातेहार में शनिवार को भेजा गया बंदी मुक्ति आदेश मंडल कारा, लातेहार से शुक्रवार तक केंद्रीय कारागार पलामू नहीं […]

बंदी के परिजनों ने कहा स्पेशल मैसेंजर से रिलीज भेजने के लिए जेल के कर्मचारियों ने मांगे थे 3000 रुपये

जेल अधीक्षक ने कहा, पंजीकृत डाक से भेजा गया है रिलीज आर्डर
लातेहार : मंडल कारा, लातेहार में शनिवार को भेजा गया बंदी मुक्ति आदेश मंडल कारा, लातेहार से शुक्रवार तक केंद्रीय कारागार पलामू नहीं पहुंचा है. जानकारी के अनुसार सत्र वाद संख्या 45/2016 के आरोपी राजेश लोहरा की जमानत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो जाने के उपरांत ट्रायल कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार पांडेय की अदालत में बंदी ने अपना बंध पत्र पेश किया था, जिसकी स्वीकृति के उपरांत अदालत ने शनिवार को मंडल कारा में मुक्ति आदेश भेजा था.
बंदी के परिजनों के मुताबिक वे गत शनिवार को जब मंडल कारा लातेहार पहुंचे तब उन्होंने कारा में तैनात कर्मियों से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि तीन हजार रुपये जमा करें तो आज ही स्पेशल मैसेंजर से बंदी मुक्ति आदेश केंद्रीय कारागार पलामू भेज दिया जायेगा.
जब उन्होंने रुपये देने से इंकार किया तो शुक्रवार को आज छह दिन गुजर जाने के बाद भी लोहरा का मुक्ति आदेश पलामू नहीं भेजा गया़ इस बाबत उसके परिजनों का कहना है कि तीन हजार रुपये नहीं रहने के कारण उनके बंदी को मुक्ति आदेश के बाद भी छह दिनों से जेल मेंरखा गया है़.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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