सरकारी राशि रखने वाले शिक्षक की जमानत याचिका खारिज
लातेहार. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजेश कुमार पांडेय की अदालत ने गबन के आरोपी शिक्षक विनोद सिंह उर्फ विनोद राम की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया. मालूम हो कि आरोपी शिक्षक ने शिक्षा परियोजना कार्यालय से आवंटित भवन निर्माण के लिए कुल छह लाख 25 हजार […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
लातेहार. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजेश कुमार पांडेय की अदालत ने गबन के आरोपी शिक्षक विनोद सिंह उर्फ विनोद राम की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया. मालूम हो कि आरोपी शिक्षक ने शिक्षा परियोजना कार्यालय से आवंटित भवन निर्माण के लिए कुल छह लाख 25 हजार पांच सौ रुपये को अपने व्यक्तिगत खाता में 09.12.2015 को जमा करा दिया था तथा दो वर्षों के बाद भी सरकारी कोष में न तो जमा कराया और न ही काम कराने का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही जमा कराया.
प्राथमिक विद्यालय डोरामी में कार्यरत शिक्षक श्री राम अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण सरकारी राशि का निजी उपयोग करते रहे. ऑडिट में भी स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बरवाडीह कमलेश कुमार ने बरवाडीह थाना कांड संख्या 39/2017 दिनांक 29.05.2017 को दर्ज कराया था.
प्राथमिकी भादिवि की धारा 409,419 एवं 420 के तहत सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में दर्ज की गयी थी. आरोपी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जिला परिषद सदस्यों ने आरोपी शिक्षक को अविलंब गिरफ्तार करने व अब्दुल मन्नान पर दर्ज मनगढंत मुकदमे को वापस लेने की मांग पुलिस प्रशासन से की है.