सतगावां: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक कुमार और टोबैको कंट्रोल सेल की संयुक्त टीम ने प्रखंड के बासोडीह बाजार में करीब 25 खाद्य प्रतिष्ठानों और फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान पैकेज्ड और डिब्बाबंद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का सत्यापन किया गया.
निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी पैकेज्ड खाद्य सामग्री की बिक्री से पहले उस पर एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि और निर्माता का पूरा पता अवश्य जांच लें. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्माता और विक्रेता दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
जांच के दौरान कई फूड स्टॉलों पर चाट, छोले और चटनी में कपड़ा रंगने में इस्तेमाल होने वाला कैंसरकारक औद्योगिक अखाद्य रंग पाया गया. इसके बाद संबंधित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया. वहीं किराना दुकानों में बेची जा रही खुली हल्दी, नमकीन, डिब्बाबंद लड्डू और बर्फी की जांच में भी अखाद्य रंग का उपयोग मिला.
टीम ने करीब 10 किलोग्राम मिलावटी लड्डू और बर्फी को नष्ट कराया. इसके अलावा एक दुकान से लगभग 30 किलोग्राम मिलावटी हल्दी जब्त कर नष्ट की गयी. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों को केवल एफएसएसएआइ से स्वीकृत फूड कलर का निर्धारित मात्रा में उपयोग करने तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया. साथ ही बिना फूड लाइसेंस कारोबार करने वालों को जल्द आवेदन करने को कहा गया.
बिना लाइसेंस के कारण करने वालों पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने कहा कि अगली जांच में बिना लाइसेंस कारोबार या गलत जानकारी देकर लाइसेंस लेने वालों के खिलाफ अर्थदंड और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जायेगी.
कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, स्वच्छता और गुणवत्ता बनाये रखने, एक्सपायरी या सड़ी-गली खाद्य सामग्री तत्काल नष्ट करने तथा होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में पनीर व खोआ केवल लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से बिल के साथ खरीदने का निर्देश दिया गया. टीम ने फूड स्टॉल और ठेला संचालकों को अपना फूड लाइसेंस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया.
