एक अप्रैल 2017 से होगी होल्डिंग टैक्स की वसूली

कोडरमा बाजार : नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स निर्धारण को लेकर कार्यशाला का आयोजन अध्यक्ष कांति देवी की अध्यक्षता में हुई. कार्यशाला में सिटी मैनेजर ने कहा कि प्रथम चरण में बड़े-बड़े बिल्डिंग मालिक, मार्केट आदि से होल्डिंग टैक्स लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. कार्यशाला में सैफ फॉर्म भर कर 31 जनवरी 2017 […]

कोडरमा बाजार : नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स निर्धारण को लेकर कार्यशाला का आयोजन अध्यक्ष कांति देवी की अध्यक्षता में हुई. कार्यशाला में सिटी मैनेजर ने कहा कि प्रथम चरण में बड़े-बड़े बिल्डिंग मालिक, मार्केट आदि से होल्डिंग टैक्स लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.
कार्यशाला में सैफ फॉर्म भर कर 31 जनवरी 2017 तक जन सुविधा केंद्र में जमा करने की बात कही गयी. साथ ही कर निर्धारण की जानकारी देते हुए बताया गया कि होल्डिंग टैक्स दर का निर्धारण सड़क के चौड़ाई, अधिभोग व उसके व्यावसायिक इस्तेमाल के आधार पर किया जायेगा. आवासीय घर के कुल क्षेत्रफल का 70 प्रतिशत व व्यावसायिक के कुल क्षेत्रफल के 80 प्रतिशत पर वार्षिक होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जायेगा. एक अप्रैल 2017 से होल्डिंग टैक्स की वसूली होगी. मौके पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष कुलवीर सलूजा, कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र राम के अलावा विभिन्न वार्डों के पार्षद समेत कई मौजूद थे.
शहरवासियों ने कहा, बिना सुविधा के टैक्स मंजूर नहीं : एक तरफ नगर पंचायत कार्यालय द्वारा शहरवासियों से होल्डिंग टैक्स वसूली की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कई शहरवासी इसके विरोध में उतर गये हैं. उनका कहना है कि नगर पंचायत बोर्ड द्वारा न तो घर-घर जाकर कचरा उठाने का व्यवस्था की है और न ही नियमित रूप से वार्डों की सफाई ही होती है.
बिना सुविधा दिये होल्डिंग टैक्स लगाना गलत है. कई लोगों ने मनमाने ढंग से होल्डिंग टैक्स की दर निर्धारण का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है. यहां के अधिकांश लोग कई मूलभूत सुविधा से वंचित हैं. रोजगार का अभाव है. ऐसे में नगर पंचायत बोर्ड पहले नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करायें. साथ ही निर्धारित होल्डिंग टैक्स को पुनः संशोधित कर दर को कम करें, तभी टैक्स का भुगतान कर पायेंगे.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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