खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गुरूवार को सदर अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम विषय पर एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तियों के कानूनी अधिकार, सम्मानजनक जीवन, उपचार, पुनर्वास तथा उन्हें उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दिया गया.
एलएडीसी चीफ राजीव कमल ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों और उन्हें उपलब्ध विधिक सहायता के संबंध में विस्तार से बताया. कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या किसी व्यक्ति के अधिकारों को समाप्त नहीं करती ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उन्हें आवश्यक कानूनी एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए.
कार्यक्रम में उपस्थित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित लगभग 40-50 व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया. मौके पर सदर अस्पताल के चिकित्सक, पीएलवी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे.
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