खूंटी: खूंटी जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम राकेश कुमार मिश्र की अदालत में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में चार आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनायी गयी है. तपकरा थाना में 24 दिसंबर 2023 को दर्ज मामले में तपकरा निवासी चार आरोपियों को कोर्ट ने अलग-अलग सजा सुनायी है. जिसमें शहबाज अंसारी को आजीवन कारावास, हसनैन अंसारी उर्फ गोलू को 25 साल, मिराज अंसारी को सात साल और तनीशा परवीण को पांच साल की सजा सुनायी गयी है.
उनके खिलाफ कोर्ट में 27 जुलाई को दोष सिद्ध हुआ था और गुरुवार को सजा सुनायी गयी. मामले की सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह प्रस्तुत किये गये. मामले में लोक अभियोजक अंजू कच्छप थी. मामले में पीड़िता चर्च के बाद अपने एक दोस्त के साथ तपकरा थाना क्षेत्र के भेलकी टुंगरी में बात कर रही थी.
इसी दौरान एक बाइक में सवार दो लोग वहां पहुंचे. उन्होंने पीड़िता को चाकू का भय दिखा कर बाइक में अगवा कर लिया. वहीं उसके दोस्त को डरा कर भगा दिया. आरोपी उसे पहले चंचला घाघ ले गये, जहां उसके साथ शहबाज ने दुष्कर्म किया. वहीं उसके साथ गये हसनैन ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया.
हालांकि पीड़िता के विरोध के कारण वह दुष्कर्म नहीं कर सका. इसके बाद शहबाज पीड़िता को अपने घर ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया. घर में शहबाज का भाई मिराज अंसारी उर्फ अरबाज अंसारी और बहन तनीषा परवीण भी थी. उसने पीड़िता की कोई मदद नहीं की. घटना के बाद पीड़िता ने अपने पिता को जानकारी दी. जिसके बाद थाना में मामला दर्ज किया गया था.
