खूंटी. खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक विधि-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर के आसपास बुधवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गयी है. अनुमंडल दंडाधिकारी, खूंटी दीपेश कुमारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार समाहरणालय, खूंटी में 18 मार्च बुधवार को पूर्वाह्न 11: 00 बजे से अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कार्यक्रम आयोजित होना निर्धारित है. कार्यक्रम के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत समाहरणालय, खूंटी के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. जारी आदेश के अनुसार समाहरणालय, खूंटी के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाइसेंसी हथियार, तीर-धनुष, लाठी, भाला अथवा अन्य घातक हथियार लाने-ले जाने एवं प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध उन समुदायों पर भी लागू होगा, जो परंपरा अथवा स्थानीय कानून के तहत शस्त्र प्रदर्शन के लिए अधिकृत हैं. जिला प्रशासन द्वारा आमजनों से अपील की गयी है कि वे जारी आदेश का पालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें.
नगर पंचायत अध्यक्ष व पार्षदों की शपथ आज, समाहरणालय परिसर खूंटी में निषेधाज्ञा लागू
खूंटी में 18 मार्च बुधवार को पूर्वाह्न 11: 00 बजे से अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कार्यक्रम आयोजित होना निर्धारित है.
