प्रतिनिधि, विद्यासागर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा की ओर से शुक्रवार को झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, करमाटांड़ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में छात्राओं को बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी.
निःशुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी
एलएडीसी अधिवक्ता सरिता कुमारी बर्मन ने बच्चों के कानूनी अधिकार, सुरक्षित वातावरण, संरक्षण एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सम्मान, सुरक्षा, संरक्षण और शिक्षा का अधिकार है. किसी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उचित माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है.
पोक्सो और बाल विवाह पर चर्चा
पैनल अधिवक्ता बबली साव ने पोक्सो अधिनियम, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं लैंगिक समानता के विषय में छात्राओं को जागरूक किया. उन्होंने बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए इनके खिलाफ उपलब्ध कानूनी संरक्षण के बारे में बताया.
नुक्कड़ नाटक से दिया संदेश
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया. नाटक के माध्यम से इन कुरीतियों से होने वाले सामाजिक एवं पारिवारिक दुष्प्रभावों को उजागर किया गया. छात्राओं ने समाज को बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक होने का संदेश दिया.
शिक्षिकाएं और पीएलवी रहे मौजूद
मौके पर पीएलवी गोपाल मंडल, देवश्री मुर्मू, राजेश बेसरा, मेघा गुप्ता, बाबूराम मरांडी एवं ललटू यादव, प्रभारी सहायक शिक्षिका पार्वती, अंजली मुर्मू, सरोजिनी मरांडी, सेउरैना कुमारी, शिखा बाउरी, रीता मंडल, कविता कुमारी एवं पिंकी ठाक सहित अन्य शिक्षिकाएं उपस्थित थीं.
