सरकारी कार्य में बाधा और पुलिस पदाधिकारी के साथ मारपीट करने वाले को नहीं मिली जमानत
जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में बुधवार को अभियुक्त सुरेश मंडल, किशोर मंडल, केदार मंडल, गोपाल मंडल, गुही मंडल, चुमन मंडल, कांतू मंडल के जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. इस बात की जानकारी पीपी सुभाष मुर्मू ने दिया. सभी अभियुक्त झिलुआ गांव के टोला खैराबनी का निवासी बताया जाता है. अभियुक्तों के ऊपर आरोप है
कि करमाटांड़ थाना की पुलिस दल सअनि हीरु मिंज के नेतृत्व में छापामारी दल साइबर अपराधी के जांच पड़ताल और धर पकड़ के लिए गयी थी. उसी समय नाजायज मजमा बना कर गांव के अनेकों ग्रामीण पुलिस दल पर हमला कर दिये थे. मारपीट कर पुलिस पदाधिकारी को घायल कर दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया. घटना को लेकर हीरु मिंज ने नारायणपुर थाना में प्राथमिकी 20 अप्रैल 2011 को मामला दर्ज कराया है.
