जामताड़ा कोर्ट : दहेज प्रताड़ना के दो अलग-अलग मामले के अभियुक्तों ने प्रधान जिला जज के न्यायालय में जमानत की अरजी दायर किया था. जिस पर सोमवार को अंतिम बहस हुई. दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद जमानत की अरजी खारिज कर दिया गया. इस बात की जानकारी पीपी सुभाष मुर्मू ने दी. जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर निवासी छोटू मुर्मू ने जमानत की अरजी दायर किया है और वह जेल में है.
उसकी पत्नी सुशीला टुडू, पगड़ाडीह निवासी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप पति सुशील मुुर्मू और ससुर सहदेव मुर्मू के ऊपर लगाया है. हीरोहोंडा मोटर साइकिल की मांग करने की बात कही गयी है. मोटर साइकिल नहीं मिलने पर सुशीला को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया था. उसके बाद सुशीला ने न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का मामला दायर किया. एक अन्य समाचार के अनुसार जामताड़ा थाना के फुु लजुरी गांव के निवासी सुखदेव हेंब्रम ने जमानत की अरजी दायर किया था. सुनवाई के बाद जमानत की अरजी खारिज कर दी गयी.
अभियुक्त सुखदेव जेल में है. उसकी पत्नी भारती मुर्मू ने अपने पति के उपर अन्य व्यक्ति के साथ एक राय होकर मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और एक अन्य युवती से पत्नी रहते दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है.
