जामताड़ा के सिविल सर्जन सहित 16 वारियर्स ने जीती कोरोना से जंग, जिले में 73 एक्टिव केस

जामताड़ा : जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच सोमवार का दिन राहत भरा रहा. सिविल सर्जन सहित 16 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीता है. वहीं, संक्रमण के मात्र 2 नये केस मिले हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2020 10:24 PM

Coronavirus in Jharkhand, Jamtara news : जामताड़ा : जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच सोमवार का दिन राहत भरा रहा. सिविल सर्जन सहित 16 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीता है. वहीं, संक्रमण के मात्र 2 नये केस मिले हैं. जिसमें एक पुलिस लाइन का 32 वर्षीय युवक है. वहीं, मिहिजाम पोखरतल्ला का एक 30 वर्षीय युवक संक्रमित हुआ है. दोनों की रिपोर्ट ट्रूनैट जांच में पॉजिटिव आयी है. इधर, 16 लोगों को डिस्चार्ज किये जाने के बाद जिला में एक्टिव केस की संख्या घटकर 73 हो गयी है. जबकि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 677 हो गया है. वहीं कुल संक्रमण का आंकड़ा 750 पहुंच गया है. एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ अजीत कुमार दुबे ने 2 कोरोना के नये मरीज मिलने और 16 लोगों को डिस्चार्ज किये जाने की पुष्टि की है.

कोरोना वरियर्स को सम्मान पूर्वक मिली विदाई

सोमवार को डिस्चार्ज किये गये सभी संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में थे. सभी की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें सूचना दे दी गयी. साथ ही डिस्चार्ज किये जाने की बात कही. कोविड-19 टीम की ओर से डिस्चार्ज किये गये सभी कोरोना योद्धाओं को 7 दिनों तक होम कोरेंटिन में ही रहने तथा कोविड-19 एक्ट के तहत दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने की बात कही गयी. वहीं, डॉ अजीत दुबे ने बताया कि डिस्चार्ज किये जाने वाले में 15 नारायणपुर प्रखंड के निवासी हैं. जिसमें थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी भी हैं. इसके अलावे पबिया, नयाडीह, केंदुआ, रूपडीह विराजपुर आदि जगह के लोग भी शामिल हैं.

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संक्रमित व्यवसायी का घर एवं हार्डवेयर दुकान बना एपिसेंटर

शहरी क्षेत्र में हार्डवेयर व्यवसायी के परिवार सहित एवं कर्मियों के संक्रमित होने के बाद डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवसायी के घर एवं दुकान को एपीसेंटर मानते हुए सील करने का आदेश जारी करते हुए बाहर के लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. डीसी के जारी आदेश में कहा गया कि केवल प्राधिकृत व्यक्ति एवं वाहन ही उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे. साथ ही व्यवसायी के घर एवं व्यवसाय स्थल को एपीसेंटर मानते हुए 200 मीटर की परिधि तक के क्षेत्र को कोरेंटिन के रूप में रखे जाने का आदेश जारी किया है.

साथ ही इस जोन में एएनएम एवं सहायक शिक्षक की टीम को 200 मीटर की परिधि में सेक्टर सर्विलांस टीम के साथ सभी घरों का सर्वे करने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने एवं संदिग्ध व्यक्ति के पाये जाने पर उसका एलटी से संपर्क कर सैंपल संग्रह करवाने का आदेश जारी किया है. वहीं, सतर्कता एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल पुलिस जोन के प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी को इलाके को सैनिटाइज करवाने का आदेश जारी किया गया है. इसके अलावा संबंधित पदाधिकारी को उपयुक्त तैयारी रखने का आदेश जारी किया गया है.

Posted By : Samir Ranjan.

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