Jamshedpur News : टाटा स्टील को बॉम्बे हाइकोर्ट से राहत, आयकर विभाग के 25 हजार करोड़ का डिमांड नोटिस रद्द
टाटा स्टील की ओर से मुंबई के आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर की ओर से भेजे गये 25185.51 करोड़ रुपये के नोटिस को बॉम्बे हाइकोर्ट ने गलत करार देते हुए खारिज कर दिया है.
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टाटा स्टील को बॉम्बे हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. टाटा स्टील की ओर से मुंबई के आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर की ओर से भेजे गये 25185.51 करोड़ रुपये के नोटिस को बॉम्बे हाइकोर्ट ने गलत करार देते हुए खारिज कर दिया है. इसकी जानकारी बीएसइ और एनएसइ को दी गयी है. टाटा स्टील को वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए कर योग्य आय का पुनर्मूल्यांकन करने और कर योग्य राशि में 25 हजार करोड़ रुपये अधिक की बढ़ोत्तरी करने का नोटिस दिया गया था. मुंबई के आयकर उपायुक्त द्वारा जारी इस नोटिस के खिलाफ कंपनी ने बॉम्बे हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को की थी. 16 अगस्त को कंपनी को आदेश की प्रतिलिपि मिली. इस आदेश में बॉम्बे हाइकोर्ट ने नोटिस और उससे संबंधित सभी कार्यवाही या आदेशों को रद्द कर दिया है. असेसमेंट अधिकारी द्वारा जारी नोटिस तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया, क्योंकि यह वैधानिक रूप से अनिवार्य फेसलेस असेसमेंट अधिकारी की बजाय क्षेत्राधिकार असेसमेंट अधिकारी द्वारा जारी किया गया था. नोटिस को रद्द करने के फैसले में पूर्व के कई मामलों का कोर्ट ने हवाला भी दी है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि आयकर विभाग भविष्य में रिट याचिका को पुनर्जीवित करती है तो पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने में उठाये गये विभिन्न अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए उस पर गुण दोष के आधार पर फैसला लिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
