jamshedpur news : टाटा स्टील के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आयकर (इनकम टैक्स) जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसको लेकर अलग-अलग सरकुलर जारी किया गया है. टाटा स्टील के चीफ रेवेन्यू अवनिश अरुण की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं. इसको लेकर अलग-अलग एजेंसियों को बहाल किया गया है, जो 350 रुपये के भुगतना के बाद उनकी मदद करेंगे.
महत्वपूर्ण तारीखें :
फॉर्म 16 उपलब्धता : 15 जून से ऑनलाइन उपलब्धहेल्पडेस्क/सर्विस प्रोवाइडर सुविधा : 20 जून से 25 जुलाई तकआइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि (बिना लेट फीस) : 31 जुलाई
लेट फीस के साथ फाइल करने की अंतिम तिथि : 31 दिसंबर तकवर्तमान कर्मचारियों के लिए निर्देश
फॉर्म 16 डिजिटल सिग्नेचर के साथ सैप फ्योरी पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा .पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चयनित कर्मचारी अपनी आय 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर रिटर्न भरना जरूरी है. जबकि नयी टैक्स व्यवस्था के तहत कुल आय 4 लाख रुपये की बेसिक छूट सीमा से अधिक होने पर रिटर्न भरना जरूरी है.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निर्देश
यह नियम सुनहरे भविष्य की योजना, इएसएस, जेएफजे और स्पेशल सेपरेशन स्कीम के तहत अलग हुए लोगों पर भी लागू है.पूर्व कर्मचारी एलुमिनाई पोर्टल (https://alumni.tatasteel.com) पर जाकर ””माइ डाक्यूमेंट”” टैब के तहत इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
सर्विस प्रोवाइडर की सुविधा
दोनों श्रेणियों (वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों) के लिए कंपनी ने सहायता का विकल्प दिया है, जिसमें मात्र 350 रुपये (लागू टैक्स सहित) देने होंगे. यह रेट सिर्फ आइटीआर 1 के लिए है. कर्मचारियों को सीधे सर्विस प्रोवाइडर को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. इस सेवा का लाभ उठाना पूरी तरह स्वैच्छिक है. कर्मचारी चाहें तो अपने स्तर से भी आइटीआर फाइल कर सकते हैं. आइटीआर 2 फाइल करने वालों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की अतिरिक्त जानकारी सर्विस प्रोवाइडर को देनी होगी.लेट फीस :
31 जुलाई की डेडलाइन छूटने पर 5,000 रुपये की लेट फीस लगेगी. यदि कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है, तो लेट फीस अधिकतम 1,000 रुपये होगी.
