Jamshedpur News : सोनारी : नाबालिग के यौन उत्पीड़न में दोषी रिंकू पाडिया को 20 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना

बांग्लादेश की रहने वाली नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न व गलत काम करवाने के लिए खरीदने के आरोप में जेल में बंद रिंकू पाडिया को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

By RAJESH SINGH | August 12, 2025 1:28 AM

तीन दिन पूर्व 8 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी को दिया था दोषी करार

पीड़ित नाबालिग को शेल्टर होम रांची में सुरक्षित रखा गया

पॉक्सो विशेष कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग को जल्द उनके घर बांग्लादेश भेजने का दिया निर्देश

Jamshedpur News :

पॉक्सो विशेष कोर्ट (न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी) ने सोमवार को सोनारी थाना में दर्ज बांग्लादेश की रहने वाली नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न व गलत काम करवाने के लिए खरीदने के आरोप में जेल में बंद रिंकू पाडिया को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सुनवाई के दौरान रिंकू पाडिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी थी. तीन दिन पूर्व 8 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो 6/17 और आइपीसी की धारा 373 में दोषी करार दिया था. कोर्ट में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल दस लोगों की गवाही हुई थी. मालूम हो कि चार साल पूर्व 2021 में बांग्लादेश के दियाना, मोहल्ला पाड़ा, दौलतपुर की रहने वाली नाबालिग भटककर सोनारी (साईं मंदिर के समीप) के पास आ गयी थी. तब सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने सोनारी पुलिस को सूचना दिया था. पुलिस को नाबालिग से पूछताछ और गहन अनुसंधान में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली थी. इसके आधार पर पुलिस ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न व गलत काम करवाने के लिए खरीदने के आरोप में सोनारी के रिंकू पाडिया व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. आरोपी रिंकू पाडिया शीतल छाया अपार्टमेंट कारमेल स्कूल के पीछे सोनारी फ्लैट 4/5 की रहने वाली है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है