60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं, जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा को मिली जमानत

जमशेदपुर वित्तीय अपराध के विशेष कोर्ट जमानत मिलने के बाद सोमवार शाम को घाघीडीह सेंट्रल जेल से बाहर निकले शिव कुमार देवड़ा.दो माह पूर्व जीएसटी विजिलेंस टीम ने 150 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाला में शिव कुमार देवड़ा को कोलकाता से गिरफ्तार किया था.

जमशेदपुर वित्तीय अपराध के विशेष कोर्ट जमानत मिलने के बाद सोमवार शाम को घाघीडीह सेंट्रल जेल से बाहर निकले शिव कुमार देवड़ा. दो माह पूर्व जीएसटी विजिलेंस टीम ने 150 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाला में शिव कुमार देवड़ा को कोलकाता से किया था गिरफ्तार मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर वित्तीय अपराध के विशेष कोर्ट (एसीजेएम कोर्ट) सौदामणि सिंह की कोर्ट ने सोमवार को 150 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा को जमानत दे दी है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा, आनंद झा ने पैरवी की. इधर, जमानत मिलने के बाद सोमवार शाम को घाघीडीह सेंट्रल जेल से बाहर निकल गये. मालूम हो कि जीएसटी विजिलेंस की टीम ने पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में फर्जी कंपनी व फर्जी इ-वे बिल बनाकर सरकार को 150 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का चूना लगाने के आरोप में शिव कुमार देवड़ा का गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी कोलकाता से गत फरवरी माह में जीएसटी विजिलेंस की टीम ने की थी. इधर, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि कोर्ट में 60 दिनों की अवधि में जीएसटी टीम की ओर से आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था, इसका लाभ जेल में बंद आरोपी को मिला. वहीं अभियोजन की ओर से जीएसटी, जमशेदपुर के अधिकारी दिनेश चौहान ने सोमवार को आरोप पत्र दाखिल करने का दावा किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >