सुंदरनगर : मारपीट व चोरी का केस साबित नहीं होने पर आरोपियों को डांट फटकार व बॉन्ड लेकर छोड़ा
Sundernagar: When cases of assault and theft were not proved, the accused were reprimanded and released with bonds
जमशेदपुर.
एडीजे-2 कोर्ट ने बुधवार को मारपीट व चोरी के केस साबित नहीं होने पांच आरोपियों को डांट फटकार व बॉन्ड लेकर छोड़ा. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजित कुमार अंबष्ठा ने पक्ष रखा था. मालूम हो कि चार साल पूर्व 2020 अक्तूबर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन मदन दास को खुखराडीह के रहने भरत महतो, बबलू महतो, दीपक महतो, देवेने महतो व लालमोहन महतो ने मिलकर गौड़ाडीह चौक पर मारपीट की. घायल मदन दास ने पांचों आरोपियों पर जानलेवा हमला करने, मारपीट कर चार हजार रुपये पॉकिट से निकाल लेने, सोने की अंगूठी, सोने की चेन छिन लेने की नामजद प्राथमिकी सुंदरनगर थाना में दर्ज करायी थी. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल छह लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन केस में आइपीसी की धारा 307, 379 व 323 साबित नहीं हो सकी. कोर्ट ने आरोपियों को भविष्य में मारपीट नहीं करने की चेतावनी दी. आरोपी वर्तमान में जमानत पर थे.