Jamshedpur News. क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
अंतिम माह में नवीनीकरण के लिए पुन: आवेदन समर्पित करना अनिवार्य
Jamshedpur News.
ले में चल रहे सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी जांच केंद्र, कलेक्शन सेंटर, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर को क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. इसे लेकर सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि सभी सेंटर को एक वर्ष तक के लिए ही प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसकी वैधता कैलेंडर वर्ष में एक वर्ष के लिए मान्य है. एक वर्ष के अंतिम माह में नवीनीकरण के लिए पुन: आवेदन समर्पित करना अनिवार्य है. जो आवेदन जमा नहीं करेंगे उनका संस्थान वैध नहीं माना जायेगा. जांच के दौरान अगर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.