बर्मामाइंस : मारपीट का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय के कोर्ट ने सोमवार को मारपीट के आरोपी मोहन मुखी व अजय कुमार मुखी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

जमशेदपुर :

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय के कोर्ट ने सोमवार को मारपीट के आरोपी मोहन मुखी व अजय कुमार मुखी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने पैरवी की थी. मालूम हो कि चार साल पूर्व 2020 में सिंधू देवी ने मोहन मुखी व अजय कुमार मुखी के खिलाफ बर्मामाइंस थाना में केस किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >