23 को सुबह 9 बजे से भारी वाहनों की नो इंट्री

23 को सुबह 9 बजे से भारी वाहनों की नो इंट्री प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया संयुक्त आदेश (फ्लैग)संवाददाता, जमशेदपुर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन (23 अक्तूबर, शुक्रवार ) सुबह 9 बजे से अगले दिन (24 अक्तूबर,शनिवार ) सुबह 6 बजे तक शहर में भारी वाहन का परिचालन बंद रहेगा. 23 […]

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23 को सुबह 9 बजे से भारी वाहनों की नो इंट्री प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया संयुक्त आदेश (फ्लैग)संवाददाता, जमशेदपुर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन (23 अक्तूबर, शुक्रवार ) सुबह 9 बजे से अगले दिन (24 अक्तूबर,शनिवार ) सुबह 6 बजे तक शहर में भारी वाहन का परिचालन बंद रहेगा. 23 अक्तूबर को नो इंट्री में सुबह के समय तीन घंटे छूट (सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक) दी गयी है. इस दौरान भारी वाहनों (सभी प्रकार के) का अावागमन दोनों तरफ से चालू रहेगा.मुहर्रम अखाड़ा जुलूस : 24 को सुबह नौ से रात एक बजे तक भारी वाहनों की नो इंट्री मुहर्रम अखाड़ा जुलूस को लेकर 24 अक्तूबर को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन जारी रहेगा. सुबह 9 बजे के बाद रात्रि 1 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. डीसी, एसएसपी एवं ट्रैफिक डीएसपी की ओर से संयुक्त रूप से उक्त आदेश जारी किया गया है. बिष्टुपुर, एमजीएम, आजादनगर, सुंदरनगर थाना प्रभारियों के साथ सभी यातायात प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश जारी किया गया है.एक नजर 23 अक्तूबर : सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे, दोनों तरफ से वाहन चलेंगे 23 अक्तूबर : सुबह 9 बजे से दूसरे दिन प्रात: 6 बजे तक नो इंट्री रहेगा 24 अक्तूबर : प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक नो इंंट्री में छूट 24 अक्तूबर : सुबह 9 बजे से रात्रि 1 बजे नो इंट्री रहेगा डिमना, पारीडीह चौक से खुलेगी लंबी दूरी की बसें विसर्जन के दिन टाटा-रांची एवं बिहार जाने वाली वाली लंबी दूरी की बसें दोपहर 12 बजे के बाद पारडीड, डिमना से चलेंगी. मानगो बस स्टैंड से चाइर्बासा, ओड़िशा मार्ग की बसें दोपहर 12 बजे के बाद नहीं चलेंगी. मिनी बसें भी विजर्सन के दिन दोपहर 12 बजे के बाद नहीं चलेगी. पूजा के दौरान बड़े वाहन पार्क करने पर लगेगा जुर्माना दुर्गापूजा के दौरान शहर में सड़क पर नो इंट्री के दौरान सड़क किनारे बड़े वाहनों की पार्किंग पाये जाने पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूलेगी. सभी बड़े वाहन चालकों को वाहनों की पार्किंग ट्रांसपोर्ट पार्क में करने का आदेश दिया गया है. सभी थाना प्रभारियों को अपने- अपने क्षेत्रों में भारी वाहनों की पार्किंग सड़क किनारे नहीं हो यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

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