Jamshedpur News : मानगो : 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 5 से 15 प्रतिशत तक मिलेगी छूट, देरी पर 1% लगेगा ब्याज
Jamshedpur News : 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 5 से 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रावधानों के तहत 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर करदाताओं को विशेष छूट दी जा रही है.
लगभग 3,250 से अधिक भवन मालिकों ने किया टैक्स का भुगतान
निगम के खजाने में 1 करोड़ 25 लाख रुपये का राजस्व जमा
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30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 5 से 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रावधानों के तहत 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर करदाताओं को विशेष छूट दी जा रही है. जो भवन मालिक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाये का भुगतान करेंगे. उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रियायत का लाभ मिलेगा. हालांकि, 30 जून की समय सीमा समाप्त होने के बाद बकाया टैक्स पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय होगा. मानगो नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में कुल 48,800 होल्डिंग्स चिह्नित हैं. अब तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3,250 से अधिक भवन मालिकों ने अपने टैक्स का भुगतान कर दिया है. जिससे निगम के खजाने में 1 करोड़ 25 लाख रुपये का राजस्व जमा हो चुका है. नगर निगम ने अपील की है कि अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए करदाता जल्द से जल्द अपने करों का भुगतान करें.
छूट का गणित : किसे कितनी मिलेगी राहत
निगम की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी करदाताओं के लिए 5 प्रतिशत की सामान्य छूट निर्धारित है. इसके अलावा विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त लाभ मिलेगा. विशेष श्रेणी (अतिरिक्त 5% छूट): यदि होल्डिंग किसी महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, सैन्य कर्मी या ट्रांसजेंडर के नाम पर है.
डिजिटल भुगतान (अतिरिक्त 5% छूट): ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को यह लाभ मिलेगा. निगम कार्यालय (अतिरिक्त 2.5% छूट): यदि करदाता स्वयं निगम कार्यालय पहुंचकर काउंटर पर टैक्स जमा करता है.