आदिवासी महिलाओं को पिता या पति की संपत्ति प्राप्त करने का हक : कोर्ट
आदिवासी महिलाओं को पिता या पति की संपत्ति प्राप्त करने का हक : कोर्टशिमला. समाज के कानून के तहत पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार पर रोक झेलने वाली हिमाचल प्रदेश की आदिवासी महिलाओं ने उस समय राहत महसूस की जब अधिकार प्राप्त करने के दो दशक पुराने उनके सामाजिक आंदोलन को कानूनी मान्यता मिली. […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
June 28, 2015 6:05 PM
आदिवासी महिलाओं को पिता या पति की संपत्ति प्राप्त करने का हक : कोर्टशिमला. समाज के कानून के तहत पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार पर रोक झेलने वाली हिमाचल प्रदेश की आदिवासी महिलाओं ने उस समय राहत महसूस की जब अधिकार प्राप्त करने के दो दशक पुराने उनके सामाजिक आंदोलन को कानूनी मान्यता मिली. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस साल 23 जून को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आदिवासी महिलाएं हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के अनुरूप संपत्ति उत्तराधिकार में अपना हिस्सा प्राप्त करने की हकदार हैं. न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने 60 पृष्ठों के अपने आदेश में कहा कि राज्य में आदिवासी क्षेत्रों की बेटियां हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के अनुरूप संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगी.
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