हजारीबाग. व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सजा पानेवालों में विशाल कुमार एवं कामेश्वर साव के नाम शामिल हैं. दोनों अभियुक्तों को चरही पुलिस ने मासीपीढ़ी, कोनार पेट्रोल पंप के समीप से 53 पैकेट गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. इस संबंध में चरही थाना में मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने सरकार का पक्ष रखते हुए गवाहों का परीक्षण कराया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा मुकर्रर की.
एनडीपीएस एक्ट के दो आरोपियों को 10 साल का कारावास
एक लाख रुपये जुर्माना
