हजारीबाग: जिले में उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को शहर में सघन जांच अभियान चलाया. अभियान के दौरान गोला रोड स्थित एक प्रतिष्ठान से बिना समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) अंकित सरसों तेल की 21 बोतलें जब्त की गयीं. मामले में संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
उपायुक्त हेमंत सती एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशि जायसवाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर हुसैन और अंबरीश पांडे के नेतृत्व में मेन रोड से गोला रोड तक विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान दुकानों के खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, निर्माण तिथि और उपभोग की अंतिम तिथि की जांच की गयी.
निरीक्षण के क्रम में गोला रोड स्थित राज कुमार संतोष कुमार प्रतिष्ठान में कृष्णा कच्ची घानी सरसों तेल की 910 ग्राम की 20 बोतलें और 500 ग्राम की एक बोतल पर विधिसम्मत समाप्ति तिथि अंकित नहीं मिली. इसके बाद अधिकारियों ने सभी बोतलों को जब्त कर लिया.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया कि बिना निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप लेबलिंग वाले किसी भी खाद्य उत्पाद का भंडारण या बिक्री नहीं करें. उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. विभाग ने कहा कि जिलेभर में ऐसे जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे.
