छोटे बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया

By SUNIL PRASAD | June 12, 2025 11:10 PM

हजारीबाग. जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के बैनर तले गुरुवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया. शहर के लाखे एवं बॉम्बे हाउस में पीएलवी (अधिकार मित्र) विकास कुमार पांडेय, दीपक कुमार, प्रकाश कुमार एवं राहुल कुमार ने कहा कि बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है. बाल श्रम बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है. उनका जीवन खतरे में डालता है. उन्हें उनकी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है. इसलिए सभी बच्चों को विद्यालय जाना चाहिए. इस दौरान बाल विवाह, साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा, नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान, महिला उत्पीड़न से संबंधित जानकारी दी गयी. कहा कि लोग घर बैठे निःशुल्क कानूनी सलाह भी ले सकते हैं. इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है.

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