जेइ और रोजगार सेवक पर लगा जुर्माना

हजारीबाग : जिला स्तरीय जनसंवाद, समन्वय एवं जनसुनवाई कार्यक्रम सूचना भवन सभागार में सोमवार को हुआ. मनरेगा लोकपाल व डीडीसी ने मामले की सुनवाई की. कटकमसांडी, केरेडारी व चौपारण में पुन: जन सुनवाई करने का निर्णय लिया गया. सदर व बड़कागांव के कनीय अभियंता व रोजगार सेवक पर जुर्माना लगाया गया. जिन प्रखंडों से संबंधित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2017 9:40 AM
हजारीबाग : जिला स्तरीय जनसंवाद, समन्वय एवं जनसुनवाई कार्यक्रम सूचना भवन सभागार में सोमवार को हुआ. मनरेगा लोकपाल व डीडीसी ने मामले की सुनवाई की. कटकमसांडी, केरेडारी व चौपारण में पुन: जन सुनवाई करने का निर्णय लिया गया. सदर व बड़कागांव के कनीय अभियंता व रोजगार सेवक पर जुर्माना लगाया गया. जिन प्रखंडों से संबंधित जो मामले जन सुनवाई में आये उसे उस प्रखंड के बीडीओ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
जन सुनवाई के दौरान अधिकतर प्रखंडों ने साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया. उन्हें तीन दिनों के अंदर मामले के साक्ष्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया. मनरेगा कार्यों में ज्यादा भुगतान होने पर उसे रिकवरी करने का निर्देश दिया गया. पदमा प्रखंड में 12 फीट कूप निर्माण के मामले में पुन: मापी करने का निर्णय लिया गया.
प्रखंड के कूप निर्माण योजना में गलत एमबी बनाने व अधिक भुगतान के मामले में कनीय अभियंता व रोजगार सेवक को सख्त चेतावनी दी गयी. इस संबंध में बीडीओ को तीन दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया. बड़कागांव व सदर प्रखंड के 12 फीट कूप निर्माण मामलों में विलंब से भुगतान करने के कारण मनरेगा अधिनियम 25 के तहत कनीय अभियंता व रोजगार सेवक से हजार-हजार रुपये जुर्माना लेने का निर्देश दिया गया. मौके पर विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे.