सभी सीओ व सीआइ को अर्थदंड

हजारीबाग : डीसी भुवनेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी प्रखंडों के सीओ व सीआइ के वेतन से 500 से पांच हजार रुपये तक वेतन से वसूली करने का आदेश दिया है. डीसी ने कहा कि सभी प्रखंडों में दाखिल-खारिज के मामले निष्पादित नहीं हुए हैं. इस पर नियामवली-2011 के उल्लंघन का मामला बनता है. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 15, 2020 1:23 AM

हजारीबाग : डीसी भुवनेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी प्रखंडों के सीओ व सीआइ के वेतन से 500 से पांच हजार रुपये तक वेतन से वसूली करने का आदेश दिया है. डीसी ने कहा कि सभी प्रखंडों में दाखिल-खारिज के मामले निष्पादित नहीं हुए हैं. इस पर नियामवली-2011 के उल्लंघन का मामला बनता है. डीसी ने कटकमदाग, चलकुशा, बड़कागांव, बरकट्ठा, विष्णुगढ़ एवं सदर अंचल के सीओ और अंचल निरीक्षक से 500 से 5000 रुपये का अर्थदंड वेतन से वसूलने की बात कही.

उन्होंने निर्देश दिया कि अफसर 30 दिनों से अधिक बगैर आपत्ति के लंबित आंकड़ों का निष्पादन करें. दाखिल खारिज के 1661 मामले सदर अंचल में लंबित हैं. इसी तरह इचाक में 13, कटकमदाग में 571, कटकमसांडी में 91, केरेडारी में 179, चुरचू 34, चलकुशा में 101, चौपारण में 235, टाटीझरिया में 35, डाड़ी में 22, दारू में 56, पदमा में 50, बड़कागांव में 288, बरकट्ठा में 55, बरही में 65 व विष्णुगढ़ में 133 मामले लंबित हैं.
90 दिनों से अधिक आपत्ति के लंबित मामले 24 हजारीबाग सदर में, आठ विष्णुगढ़ में, बरकट्ठा में पांच, बड़कागांव में दो, पदमा में एक, चलकुश में दो, कटकमदाग में एक मामले लंबित है. सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के कंडिका-आठ के तहत कटकमदाग, चलकुशा, व बड़कागांव के सीओ एवं अंचल निरीक्षक पर अलग-अलग 500, बरकट्ठा, विष्णुगढ व सदर हजारीबाग को क्रमश: 1250, 2000 से पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया.

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