Jharkhand News: गुमला शहर नो पार्किंग जोन घोषित, बीच सड़क पर बस रुकने पर होगी कार्रवाई, बस ऑनर्स ने किया विरोध

गुमला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से नो पार्किंग जोन घोषित किया है. अब बीच सड़क से यात्रियों को उठाने- उतारने पर बस मालिकों पर कार्रवाई होगी. इधर, बस ऑनर्स ने प्रशासन के इस निर्देश का विरोध किया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 5, 2021 10:06 PM

Jharkhand News (दुर्जय पासवान, गुमला) : गुमला शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कड़ा रूख अपना लिया है. गुमला शहर को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है. अब बीच सड़क पर बसें नहीं रूकेगी. ना ही बीच सड़क पर बस खड़ी कर यात्री बैठाया व उतारा जायेगा. यहां तक कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किसी भी दुकानदार को मालवाहक वाहन खड़ी करके सामानों की लोडिंग व अनलोडिंग नहीं करनी है. अगर ऐसा करते कोई पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई तय है. वहीं, बस ऑनर्स ने इस नियम का विरोध किया है.

SDO रवि आनंद ने कहा है कि गुमला शहर को सुंदर बनाने व जाम मुक्त करने के लिए यह पहल की गयी है. इसमें गुमला शहर के व्यापारी, बस मालिक सहित अन्य लोग मदद करें. इसमें सभी की मदद की जरूरत है. साथ ही गुमला शहर को नो पार्किंग जोन घोषित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसका सभी को पालन करना है. गुमला एसपी डॉ एहतेशाम वकारीब ने भी गुमला शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ाई से दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए कहा है.

नालियों पर बड़े दुकानदारों का कब्जा

गुमला शहर की सरकारी नालियों पर बड़े दुकानदारों का कब्जा है. खासकर मेन रोड, जशपुर रोड की नाली पर दुकानें लग रही है. दुकान लगाने में गुमला शहर के कई बड़े व्यापारी हैं. नाली ढाई फीट चौड़ी है. नाली पर कब्जा करने के अलावा एनएच सड़क तक सटाकर कई दुकानदारों ने छतरी निकाल ली है. यही वजह है. पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी होती है. मुख्य सड़क पर दिनभर गाड़ी चलती है. सड़क से हटकर पैदल चलाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण होने से लोगों को मुख्य सड़क पर चलनी पड़ती है. जिस कारण सड़क हादसे होते हैं.

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प्रशासन का आदेश नहीं मानेंगे : बस ऑनर्स एसोसिएशन

बस ऑनर्स एसोसिएशन, गुमला के महासचिव शिवकुमार सोनी ने कहा कि प्रशासन ने यात्री बसों के लिए नियम कानून जारी किया है. लेकिन, गुमला की जो स्थिति है, उसको देखते हुए बस ऑनर प्रशासन का आदेश नहीं मानेगा. कहा कि हमें गाड़ी चलानी है. यात्री जहां बोलेंगे. वहीं उतारना पड़ेगा. नहीं तो बस के चालक व अन्य कर्मचारियों से यात्री लड़ते हैं. उन्होंने कहा कि गुमला शहर में बस पड़ाव गलत जगह बनी है. इस कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है. बस पड़ाव को शहर से हटाकर कहीं दूसरे जगह बनाना चाहिए. बस ऑनर के लोग अपनी मांगों को थानेदार के पास रखे हैं. एसडीओ से भी मिलकर बात रखी जायेगी.

ये चार रूट की सड़कें नो पार्किंग जोन

1. पटेल चौक से सिसई रोड छठ तालाब तक की सड़क
2. पटेल चौक से बिरसा मुंडा एग्रो पार्क जशपुर रोड तक
3. टावी चौक से साहू पेट्रोल पंप पालकोट रोड की सड़क और
4. पटेल चौक से पुराना बस पड़ाव लोहरदगा रोड तक.

शहर में बीच सड़क पर बस नहीं रूकेगी

1. बस पड़ाव से निकलने वाली बसें पटेल चौक से छठ तालाब, सिसई रोड तक बीच में कहीं नहीं रुकेगी. कोई भी यात्री को चढ़ाने व उतारने की अनुमति नहीं है
2. गुमला शहर के बस पड़ाव से निकलने वाली बसें पटेल चौक से बिरसा मुंडा एग्रो पार्क जशपुर रोड तक बीच सड़क पर कहीं भी बस को नहीं रोकनी है
3. गुमला शहर के बस पड़ाव से निकलने वाली बसें टावर चौक से साहू पेट्रोल पंप पालकोट रोड तक बीच सड़क पर कहीं भी बसें नहीं रोकनी है और
4. गुमला शहर के बस पड़ाव से निकलने वाली बसें पटेल चौक से पुराना बस डिपू, लोहरदगा रोड तक बीच सड़क पर कहीं भी बसें नहीं रोकनी है.

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इन तीन आदेशों का पालन करना है

1. मालवाहक वाहन नो पार्किंग जोन घोषित क्षेत्रों में सामानों की लोडिंग व अनलोडिंग कार्य नहीं करेंगे
2. नो पार्किंग जोन का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक घोषित किया गया है और
3. आदेश का पालन नहीं करने या उक्त स्थानों पर बसों को खड़ी कर यात्री चढ़ाने व उतारने पर कार्रवाई होगी.

इधर, पैरवी के बाद भी थानेदार ने बस नहीं छोड़ी

गुमला एसपी के आदेश पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त करने का काम सख्ती से किया जा रहा है. इसी के तहत एसपी के जारी आदेश के बाद भी सिसई रोडवेज यात्री बस बीच सड़क में खड़ी कर यात्री चढ़ा रहा था. जिसे गुमला पुलिस ने जब्त कर लिया है. बस के जब्त होने के बाद बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी गुमला थाना पहुंचे. जहां उन्होंने थानेदार मनोज कुमार से बस छोड़ने की अपील की. जिस पर थानेदार ने कहा कि एसपी के आदेश का गुमला पुलिस पालन कर रही है.

समाचार पत्रों के माध्यम व शांति समिति की बैठक में भी दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था के निमित आदेश जारी किया गया था. फिर भी बस ऑनर्स एसोसिएशन उसका पालन नहीं कर रहा है. अभी यह अभियान जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जब्त बस के ड्राइवर पर धारा 353 के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गयी है. FIR दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. इधर, पैरवी के बाद भी थानेदार ने किसी की नहीं सुने और बस को नहीं छोड़े. मौके पर बस ऑनर एसोसिएशन के महासचिव शिव सोनी, महेश कुमार लाल, मनोज मंत्री, निर्मल गोयल सहित कई लोग मौजूद थे.

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Posted By : Samir Ranjan.

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