गुमला: गुमला सदर प्रखंड कार्यालय के अभिलेख में कथित छेड़छाड़ कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से कार्यानुभव प्रमाण पत्र तैयार कराने के मामले में बसिया थाना कके तिर्रा गांव निवासी परमेश्वर साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. यह कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार चोपड़ा की लिखित शिकायत पर की गयी है.
बीडीओ ने लगाया आरोप
शिकायत में बीडीओ ने आरोप लगाया है कि परमेश्वर साहू ने उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए कार्यालय की निर्गत पंजी के क्रम संख्या 770 (ii), दिनांक 3 जून 2026 का कथित रूप से गलत उपयोग किया और नाश्ता, भोजन एवं अल्पाहार आपूर्ति से संबंधित कार्यानुभव प्रमाण पत्र तैयार कराया. बीडीओ के अनुसार, परमेश्वर साहू को अब तक प्रखंड कार्यालय की ओर से किसी प्रकार की सामग्री, नाश्ता, भोजन या अल्पाहार आपूर्ति का आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई भुगतान किया गया है. ऐसे में उनके नाम से कार्यानुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रथम दृष्टया नियमसंगत नहीं है.
कार्यालय अभिलेख के गलत इस्तेमाल का आरोप
मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ ने फर्जी हस्ताक्षर करने, कार्यालय अभिलेख का गलत इस्तेमाल करने और कूट रचना करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया. शिकायत के साथ कथित फर्जी हस्ताक्षर से तैयार कार्यानुभव प्रमाण पत्र की प्रति, आरोपी का पैन कार्ड और कार्यालय की निर्गत पंजी के संबंधित पृष्ठ को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच की जिम्मेदारी सहायक अवर निरीक्षक नंदू प्रसाद को सौंपी गयी है. अब पुलिस कथित फर्जी प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और कार्यालय अभिलेख की जांच के साथ यह भी पता लगायेगी कि प्रमाण पत्र तैयार करने और उसका उपयोग करने में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं.
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