गुमला. डीटीओ शंकर जायसवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को गुमला बाइपास मुख्य मार्ग पर व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया गया. अभियान से यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों में हड़कंप व अफरा- तफरी मच गयी. विशेष अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 1.95 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया. इससे पूर्व गुरुवार की रात परिवहन विभाग की टीम ने वाहन जांच अभियान चलाया गया था, जिसमें 2.10 लाख रुपये का चालान काटा गया था. पिछले 24 घंटों के अंदर की गयी इस त्वरित कार्रवाई ने जिले के लापरवाह चालकों को कड़ा संदेश दिया है. अभियान के दौरान उन दोपहिया चालकों पर विशेष रूप से गाज गिरी, जिन्होंने अपनी बाइक में कंपनी फिटेड साइलेंसर को हटा कर तेज आवाज (ब्लास्ट साउंड) वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रखे थे. डीटीओ ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों पर न केवल भारी जुर्माना वसूला लगाया, बल्कि मौके पर ही मैकेनिक को बुला कर इन साइलेंसरों को उतरवा दिया. इस दौरान जांच के दायरे में भारी मालवाहक वाहन भी शामिल रहे. क्षमता से अधिक माल (ओवरलोडिंग) ढोने वाले ट्रकों व हाइवा पर नियमों के तहत जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट और चार पहिया वाहनों में बिना सीट बेल्ट के यात्रा करने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की गयी. विभाग द्वारा वाहनों के बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस जैसी आवश्यक कागजातों समेत वाहन में अवैध रूप से एक्स्ट्रा एलइडी लाइट लगाने व नंबर प्लेट छिपाने वाले वाहनों की जांच की गयी. अभियान के दौरान डीटीओ ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया. उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि बहुमूल्य मानवीय जिंदगियों को बचाना है. हेलमेट और सीट बेल्ट जहां दुर्घटना की स्थिति में आपकी जान बचाते हैं. वहीं वाहन के वैध दस्तावेज (बीमा, परमिट आदि) दुर्घटना के पश्चात आपके परिवार को कानूनी और आर्थिक संकटों से सुरक्षित रखते हैं. अभियान में परिवहन विभाग के मोटर यान निरीक्षक रॉबिन अजय सिंह सहित परिवहन कार्यालय के अन्य कर्मी शामिल थे.
यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों से वसूले गये 4.5 लाख रुपये जुर्माना
डीटीओ के नेतृत्व में गुमला बाइपास में चलाया गया वाहन जांच अभियान
