दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

पोक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पर हुई सजा, जुर्माना भी लगाया

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने जेल में बंद आरोपी अजीत हांसदा को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के प्रयत्न में दोषी पाकर सजा दी है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह महीने की सजा अलग से होगी. आरोपी पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के डुमरटोला सकरी का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध पोड़ैयाहाट थाना में 22 जून 2025 की घटी घटना को लेकर पीड़िता की नानी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के ही रहनेवाली नाबालिग पीड़िता अपने से कुछ बडे़ भाई के साथ भैंस चराने गयी थी. भैंस पानी में चली गयी. इसी बीच आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का असफल प्रयास किया. हल्ला मचाने पर उसका भाई भी आ गया तथा प्रतिरोध करने पर भाग गया. दर्ज प्राथमिकी में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अनुसंधान के क्रम में घटना सत्य पाकर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. मामला विचारण के दौरान कुल छह गवाही हुई जिसके आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया.

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By Sanjeet kumar

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