ओके…. अग्रिम जमानत खारिज

प्रतिनिधि, गोड्डा कोर्टप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एन मिश्रा द्वारा ईशीपुर थाना अंतर्गत बरमसिया के शेख सद्दाम के अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. उस पर गांव के ही एक नाबालिग द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शेषण का आरोप है. पीडि़ता द्वारा एसडीजेएम के कोर्ट में पीसीआर मुकदमा संख्या 240/14 दाखिल किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 26, 2015 7:03 PM

प्रतिनिधि, गोड्डा कोर्टप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एन मिश्रा द्वारा ईशीपुर थाना अंतर्गत बरमसिया के शेख सद्दाम के अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. उस पर गांव के ही एक नाबालिग द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शेषण का आरोप है. पीडि़ता द्वारा एसडीजेएम के कोर्ट में पीसीआर मुकदमा संख्या 240/14 दाखिल किया गया था. न्यायालय में हुई जांच साक्ष्य के पश्चात न्यायालय ने 354 भादवि के तहत संज्ञान लेकर आरोपी के विरुद्ध नोटिस जारी किया था.