अवैध कोयला कारोबारी को नहीं मिली जमानत

गोड्डा कोर्ट. महागामा थाना अंतर्गत बाबुपुर के पीर मोहम्मद की नियमित जमानत अर्जी प्रधान जिला जज आरएन मिश्रा ने खारिज कर दी. पीर मोहम्मद पर महागामा थाना प्रभारी अजय कुमार ने अवैध कोयला रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर जब बाबुपुर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 16, 2014 12:21 AM

गोड्डा कोर्ट. महागामा थाना अंतर्गत बाबुपुर के पीर मोहम्मद की नियमित जमानत अर्जी प्रधान जिला जज आरएन मिश्रा ने खारिज कर दी. पीर मोहम्मद पर महागामा थाना प्रभारी अजय कुमार ने अवैध कोयला रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर जब बाबुपुर में छापेमारी की गयी तो पुआल के ढेर के नीचे दस टन कोयला पाया गया. इस संबंध में कोई वैध कागजात भी नहीं दिखाया गया. दर्ज महागामा थाना कांड संख्या 19/14 में पीर मोहम्मद ने एसडीजेएम वाइके सिंह के न्यायालय में पांच नवंबर को आत्म समर्पण कर जमानत की गुहार लगायी. एसडीजेएम ने जमानत आवेदन खारिज करने के बाद आरोपी ने पीडीजे के न्यायालय में जमानत के लिये आवेदन संख्या 481/14 दाखिल किया था.