दहेज प्रताड़ना के मामले में पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन मिश्रा ने दहेज प्रताड़ना के आरोपित पति मंटू दास की अग्रिम जमानत खारिज कर दी. मंटू दास सनौला थाना अंतर्गत भुडि़या गांव का रहने वाला है. उसपर उसकी पत्नी संगीता देवी ने मुफस्सिल थाना में दहेज प्रताड़ना के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. अपने लिखित बयान में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 18, 2014 7:03 PM

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन मिश्रा ने दहेज प्रताड़ना के आरोपित पति मंटू दास की अग्रिम जमानत खारिज कर दी. मंटू दास सनौला थाना अंतर्गत भुडि़या गांव का रहने वाला है. उसपर उसकी पत्नी संगीता देवी ने मुफस्सिल थाना में दहेज प्रताड़ना के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. अपने लिखित बयान में संगीता ने अपने पति पर यह भी आरोप लगाया कि उसके पति व परिवार के सदस्य 25 हजार रुपये की मांग करते हैं. और बराबर मारपीट व झगड़ा झंझट किया करते हैं. एक दिन उसे क रंट लगाकर मारने का भी प्रयास किया गया. लेकिन संयोग से वह बच गयी.