कार्यशाला में द बिहार टेनेंट्स होल्डिंग (मेंटेनेंस ऑफ रिकार्ड्स) एक्ट 1973 की धारा 14, 15, 16 तथा 18, सीएनटी एक्ट, 1908 की धारा 46 एवं 49 तथा बीएलआर एक्ट, 1950 की धारा 4(एच) के अन्तर्गत लंबित 02-02 केस हिस्ट्री तथा सीएनटी एक्ट, 1908 के सभी 13 संशोधनों पर विस्तृत जानकारी दी गयी. इसके अलावा भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण, बंदोबस्ती, लीज, दाखिल-खारिज, शपथ पत्र, केवाला, खतियान जमाबंदी, एसी कोर्ट, डीसी कोर्ट, भूमि वापसी आदेश पारित, उत्तराधिकार, वंशावली, पारिवारिक प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व मामलों पर विस्तृत चर्चा की गयी.
जिलेवार लंबित प्रकरणों की स्थिति पर फोकस
इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने जिलेवार लंबित प्रकरणों की स्थिति का अवलोकन करते हुए संबंधित डीसीएलआर/एसडीओ/सीओ को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाये. आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि मामलों के निष्पादन में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बरती जाए तथा सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही पूर्ण हों.
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